स्टार्टअप कंपनियों में निवेश मूल्यांकन को लेकर नए ‘एंजल कर' नियम अधिसूचित

Angel Tax: आयकर विभाग ने गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से निवासी एवं अनिवासी निवेशकों को जारी किए जाने वाले शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित नए एंजल कर नियम अधिसूचित किए हैं।

अधिशेष प्रीमियम को 'स्रोतों से आय' माना जाएगा और उस पर 30 प्रतिशत तक कर लगेगा।

Angel Tax: आयकर विभाग ने गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से निवासी एवं अनिवासी निवेशकों को जारी किए जाने वाले शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित नए एंजल कर नियम अधिसूचित किए हैं। एक स्टार्टअप कंपनी के शेयरों की बिक्री से उचित बाजार मूल्य से मिलने वाली पूंजी पर वसूला जाने वाले कर को एंजल कर कहा जाता है। पहले एंजल कर सिर्फ स्थानीय निवेशकों पर ही लगता था लेकिन चालू वित्त वर्ष के बजट में इसका दायरा बढ़ाकर विदेशी निवेशकों पर भी एंजल कर लगाने का प्रावधान किया गया था।

बजट प्रस्ताव के मुताबिक, अधिशेष प्रीमियम को 'स्रोतों से आय' माना जाएगा और उस पर 30 प्रतिशत तक कर लगेगा। हालांकि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पास पंजीकृत स्टार्टअप को नए मानकों से राहत दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में निवेशकों को जारी होने वाले शेयरों के मूल्यांकन की पद्धति का ब्योरा दिया है।

आयकर अधिनियम के नियम 11यूए में बदलाव से यह प्रावधान किया गया है कि गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप की तरफ से जारी किए गए अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों एवं इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन भी उचित बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है। संशोधित नियमों में प्रस्तावति पांच नए मूल्यांकन के तरीकों को भी कायम रखा गया है। ये हैं...तुलनात्मक कंपनी विविध उपाए, संभाव्य भारित अपेक्षित प्रतिफल विधि, विकल्प मूल्य निर्धारण विधि, विश्लेषण विधि, और प्रतिस्थापन लागत की विधि।

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