New EPF Rule: अब PF का पैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा ट्रांसफर, नौकरी बदलने पर टेंशन खत्म, जानें नए नियम

New EPF Rule: सदस्य को इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूत नहीं होगी। ये नए नियम लागू भी हो चुके हैं। ये नई सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म-31 नहीं भरना होगा।

New EPF Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफओ सदस्य के नौकरी बदलने पर होने वाली परेशानी से बचाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। नए नियम से नौकरी बदलने पर पीएफ का अमाउंट नई कंपनी या नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सदस्य को इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूत नहीं होगी। ये नए नियम लागू भी हो चुके हैं। ये नई सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म-31 नहीं भरना होगा।

क्या होता था पहले

ई व्यवस्था में कई औपचारिकताएं पूरी करने से मुक्ति मिल जाएगी। ईपीएफओ सदस्य को पहले नौकरी बदलते समय पीएफ खाताधारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होने के बावजूद इसके लिए आवेदन संबंधी औपचारिकताएं करनी पड़ती थी। इसके तहत विशेष तरह का फॉर्म-31 भरकर जमा कराना होता था। इसके बाद राशि कुछ दिनों में नई कंपनी में ट्रांसफर कर दी जाती थी। न
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