Income Tax ई-फाइलिंग पोर्टल में जोड़ा गया नया फीचर, आसानी से मिलेगी कई जानकारी
Income Tax Portal New Feature: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर जोड़ा है। इससे टैक्सपेयर्स के लिए पेंडिंग टैक्स कार्यवाही को ट्रैक करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर (तस्वीर-Canva)
कैसे होगा लॉग इन, जानें प्रक्रिया
- यूजर्स को अपने क्रेडेंशियल्स के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
- फिर' पेंडिंग एक्शन' (Pending Actions) सेक्शन तक पहुंचे।
- फिर 'e-Proceeding' पर जा सकते हैं।
- फिर यूजर्स यह चुन सकते हैं कि वे व्यक्ति के रूप में जवाब दे रहे हैं या अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में।
किन-किन चीजों की पड़ेगी जरुरत
- यूजर्स को एक एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए।
- एक वैध यूजर आईडी होनी चाहिए।
- ई-फाइलिंग पोर्टल के लिए पासवर्ड।
- इनकम टैक्स से प्राप्त संबंधित नोटिस, सूचना या लेटर।
- अधिकृत प्रतिनिधियों को टैक्सपैयर्स की ओर से काम करने के लिए प्राधिकृत होने की जरूरत हो सकती है।
- कुछ मामलों में एक एक्टिव टैन (TAN) की भी जरुरत हो सकती है।
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें
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