Income Tax Rules: नया वित्तीय वर्ष का हो गया आगाज, इनकम टैक्स के ये 6 नियम आपके लिए जानना जरूरी

Income Tax Rules: नया वित्तीय वर्ष 2024-25, एक अप्रैल से शुरू हो गया है। हालांकि इनकम टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं फिर वेतनभोगियों को ये 6 नियमों जानना जरूरी है।

इनकम टैक्स नियम जरूर जानें (तस्वीर-Canva)

Income Tax Rules: नया वित्तीय वर्ष 2024-25, एक अप्रैल से शुरू हो गया है। एक अप्रैल से ही कई इनकम टैक्स नियम लागू हो गए हैं। इस साल सरकार ने एक फरवरी को पेश किए अंतरिम बजट के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया। इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष के सभी इनकम टैक्स नियम बने रहेंगे। पूर्ण बजट नई सरकार के गठन होने के बाद जुलाई में पेश होगा। तक इनकम टैक्स को लेकर यही नियम बने रहेंगे।

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं में से चुनें

वेतन पर टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) के लिए कर्मचारी को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच चयन करना होगा। याद रखें नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था विकल्प है। अगर आप अपने नियोक्ता को सूचित नहीं करते हैं कि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं तो आपका नियोक्ता नई टैक्स व्यवस्था के आधार पर वेतन आय से टैक्स काट लेगा। जैसे ही नियोक्ता आपसे ऐसा करने के लिए कहे इसे तुरंत करें।

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं में छूट सीमा

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं में मूल छूट सीमा में अंतर है। अगर किसी व्यक्ति की आय किसी वित्तीय वर्ष में मूल छूट सीमा से अधिक नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आय को टैक्स से छूट दी जाती है। वर्तमान में नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। यह छूट सीमा उम्र की परवाह किए बिना नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के मामले में किसी व्यक्ति के लिए मूल छूट सीमा उसकी उम्र पर निर्भर करती है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए, एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री हैं। 60 से 80 वर्ष की आयु के सीनियर सिटिजन्स के लिए एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपए टैक्स से छूट है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के सीनियर सिटिजन्स के लिए 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है।

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