GST Form: पान मसाला-तंबाकू कंपनियों के लिए नया जीएसटी फॉर्म, अब देनी होगी ये डिटेल्स
GST Form: अब जीएसटी के लिए एसआरएम-2 नामक दूसरा फॉर्म भी पोर्टल पर उपलब्ध है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण दे सकेंगे ।
नया जीएसटी फॉर्म
GST Form:जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कर चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक नया फार्म जारी किया है। इस फार्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा कर अधिकारियों को देंगे।यह नया फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 है। जीएसटीएन ने इससे पहले ऐसे निर्माताओं की मशीनों के पंजीकरण के लिए जीएसटी एसआरएम-1 फॉर्म जारी किया था।
कैसे करेगा काम
जीएसटीएन ने सात जून को अपने करदाताओं को सूचित किया कि फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 नामक दूसरा फॉर्म भी पोर्टल पर उपलब्ध है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकते हैं। मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि नए फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 में कच्चे माल और तैयार माल का विस्तृत मासिक विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म का उद्देश्य पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
मई में कितना आया रेवेन्यू
जीएसटी संग्रह मई में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये हो गया। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल, 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।मई माह के कर संग्रह में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि, आयात में कमी (4.3 प्रतिशत की गिरावट) के बीच घरेलू लेनदेन से राजस्व में मजबूत वृद्धि (15.3 प्रतिशत) के कारण हुई है।रिफंड के बाद मई, 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.44 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल मई से 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।चालू वित्त वर्ष (2024-25) में मई, 2024 तक सकल जीएसटी संग्रह 3.83 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो सालाना आधार पर 11.3 प्रतिशत की वृद्धि है।
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