नए टैक्स रिजीम में भी ले सकेंगे छूट, ये हैं इनकम टैक्स बचाने के तरीके

New Tax Regime And Income Tax saving options: न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए, सरकार ने 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल कर दिया है। हालांकि इसका फायदा केवल वेतनभोगी और पेंशन पाने वाले लोगों को ही मिलता है।

ऐसे बचेगा इनकम टैक्स

New Tax Regime And Income Tax saving options: नए वित्त वर्ष से सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को कहीं ज्यादा आकर्षक बना दिया है। इसमें 7 लाख रुपये तक इनकम टैक्स फ्री हो गई है। साथ ही सरकार ने टैक्स स्लैब में राहत देकर कम टैक्स देने का भी विकल्प दिया है। हालांकि नई टैक्स रिजीम में 80 C की तहत मिलने वाली 1.50 लाख रुपये की छूट, होम लोन के ब्याज सहित मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट के विकल्प नहीं मिलते हैं। लेकिन ये छूटें हटने के बावजूद कुछ ऐसे विकल्प हैं, जिनका आयकरदाता इस्तेमाल कर इनकम टैक्स बचा सकता है।

ये हैं नया टैक्स स्लैब और उस पर लगने वाला इनकम टैक्स रेट

नया टैक्स स्लैबनया टैक्स रेट
3 लाख तक0%
3-6 लाख5 %
6-9 लाख10 %
9-12 लाख15%
12-15 लाख20 %
15 लाख से ज्यादा30 %
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