शुगर, दिल, BP सहित 51 बीमारियों की दवाओं की रीटेल कीमत तय, कंपनियां नहीं कर पाएंगी मनमानी

NPPA Fixed Retail Price Of 51 Medicines: एनपीपीए की ओर से मैक्सिमम रेट तय होने के बाद कंपनियों की मनमानी पर रोक लगती है। क्योंकि इसके बाद वह एमआरपी से ज्यादा रेट नहीं ले सकती हैं। अगर कोई कंपनी या स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

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कई अहम दवाओं की कीमत तय

NPPA Fixed Retail Price Of 51 Medicines:सरकार ने एक बार फिर कई अहम बीमारियों की रीटेल कीमतों पर कैपिंग की है। इसके तहत शुगर, हार्ट, BP सहित 51 दवाओं की अधिकतम कीमत तय की गई है। साथ ही 2 नए फॉर्मुलेशन के दाम भी तय किए गए हैं। सरकार के इस कदम से मरीजों को राहत मिलेगी। नए बदलावों को लागू कर दिया गया है, इसको लेकर 15 दिन के अंदर सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। यही नहीं अगर दवाओं की कीमतों में तय समय में कमी नहीं लाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। एनपीपीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नए फैसले का असर शुगर, हार्ट, BP,आंख, कान, गला और मल्टी-विटामिन आदि दवाओं पर होगा।

15 दिन में देनी होगी ये जानकारी

एनपीपीए के नोटिफिकेशन के अनुसार 15 दिनों में सभी संबंधित पक्ष यानी रिटेलर्स, स्टॉकिस्ट को कीमतों में बदलाव की जानकारी देनी होगी । साथ ही कंपनियां इन दवाओं पर सिर्फ जीएसटी ही ले सकेंगी। वह भी इस शर्त पर कि उन्होंने पहले से जीएसटी का भुगतान किया है। और अगर कंपनियां ऐसा नहीं कर आदेश का उल्लंघन करती हैं तो उन पर Essential Commodities Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कंपनियां नहीं कर पाएंगी मनमानी

एनपीपीए की ओर से मैक्सिमम रेट तय होने के बाद कंपनियों की मनमानी पर रोक लगती है। क्योंकि इसके बाद वह एमआरपी से ज्यादा रेट नहीं ले सकती हैं। अगर कोई कंपनी या स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए ग्राहक सीधे एनपीपीए के पास भी शिकायत कर सकते हैं। मई में एनपीपीए ने पैरासीटामोल, एमो‍क्‍सीसिलीन, ओफ्लोक्‍सासिन, पैंटाप्रोजोल, लिनेजोडिल जैसी दवाओं की कीमतों पर कैपिंग की थी।

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