शुगर, दिल, BP सहित 51 बीमारियों की दवाओं की रीटेल कीमत तय, कंपनियां नहीं कर पाएंगी मनमानी
NPPA Fixed Retail Price Of 51 Medicines: एनपीपीए की ओर से मैक्सिमम रेट तय होने के बाद कंपनियों की मनमानी पर रोक लगती है। क्योंकि इसके बाद वह एमआरपी से ज्यादा रेट नहीं ले सकती हैं। अगर कोई कंपनी या स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
कई अहम दवाओं की कीमत तय
15 दिन में देनी होगी ये जानकारी
एनपीपीए के नोटिफिकेशन के अनुसार 15 दिनों में सभी संबंधित पक्ष यानी रिटेलर्स, स्टॉकिस्ट को कीमतों में बदलाव की जानकारी देनी होगी । साथ ही कंपनियां इन दवाओं पर सिर्फ जीएसटी ही ले सकेंगी। वह भी इस शर्त पर कि उन्होंने पहले से जीएसटी का भुगतान किया है। और अगर कंपनियां ऐसा नहीं कर आदेश का उल्लंघन करती हैं तो उन पर Essential Commodities Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कंपनियां नहीं कर पाएंगी मनमानी
एनपीपीए की ओर से मैक्सिमम रेट तय होने के बाद कंपनियों की मनमानी पर रोक लगती है। क्योंकि इसके बाद वह एमआरपी से ज्यादा रेट नहीं ले सकती हैं। अगर कोई कंपनी या स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए ग्राहक सीधे एनपीपीए के पास भी शिकायत कर सकते हैं। मई में एनपीपीए ने पैरासीटामोल, एमोक्सीसिलीन, ओफ्लोक्सासिन, पैंटाप्रोजोल, लिनेजोडिल जैसी दवाओं की कीमतों पर कैपिंग की थी।
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