NPS New Rule: पेंशन स्कीम में लगाया है पैसा, तो सरकार के इस नए नियम को जानना जरूरी

National Pension System New Rules: NPS ग्राहक अब पेंशन फंड से बाहर निकलते ही किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं। यह ऑप्शन सब्सक्राइबर की जरूरत के मुताबिक होगा।

NPS account holders

नेशनल पेंशन सिस्टम

National Pension System Exit Rules: NPS ग्राहक अब पेंशन फंड से बाहर निकलते ही किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं। यह ऑप्शन सब्सक्राइबर की जरूरत के मुताबिक होगा। ऐसे में उनसे इस काम के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। PFRDA ने 27 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर पेंशन योजना से बाहर निकलने के नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

पेंशन निकालने में होगी आसानी

इसके जरिए योजना से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। NPS के एग्जिट नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए PFRDA ने सरकार, POP और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को NPS ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक स्कीम चुनने में मदद करने का आदेश दिया है।

सालाना सर्विस को चुनने के लिए अब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं

NPS के नियमों को सरल बनाने के अलावा पीएफआरडीए ने यह भी जानकारी दी है कि ग्राहकों को किसी भी तरह की सालाना सर्विस को चुनने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। PFRDA ने यह भी साफ कर दिया है कि बीमा कंपनी केवल NPS ग्राहकों से प्रीमियम ले सकती है क्योंकि NPS ग्राहक पहले ही सरकार को टैक्स के तौर पर चार्ज दे रहे हैं। ऐसे में उन पर अन्य सर्विस के लिए किसी भी तरह का शुल्क लेने का दबाव नहीं होना चाहिए।

NPS से बाहर निकलने का नियम क्या है?

PFRDA नियमों के मुताबिक NPS ग्राहक मैच्योरिटी के समय अपने फंड का 40 फीसदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, बाकी 60 फीसदी रकम एक बार में निकाली जा सकती है, लेकिन अगर यह रकम 5 लाख रुपये से कम है तो आप मेच्योरिटी के समय पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं, अगर आप 60 साल से पहले पेंशन प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको NPS कॉर्पस का कम से कम 80 फीसदी इस्तेमाल करना जरूरी है।
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