ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर लगेगा 28 फीसदी GST ! कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी

GST On Online Gaming: यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करने को हरी झंडी दे दी है। इससे घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी की दर लागू हो जाएगी।

ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी

मुख्य बातें
  • 28 फीसदी जीएसटी को कैबिनेट की मंजूरी
  • ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए होगी 28 फीसदी रेट
  • गेमिंग इंडस्ट्री कर रही विरोध

GST On Online Gaming: यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (Central Goods and Services Tax Act) में संशोधन करने को हरी झंडी दे दी है, जिससे घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी (GST) की दर लागू हो जाएगी। हालाँकि राज्यों को अपने अपने हिसाब से जीएसटी कानून में अलग से संशोधन करना होगा। अगर संसद में समय से इस मामले से जुड़ी प्रॉसेस कंप्लीट हो जाती है तो माना जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

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