2000 रु के नोट बदलने या जमा करने के लिए बचे हैं सिर्फ 2 दिन, जानें फिर क्या होगा

How To Exchange 2000 Notes: 30 सितंबर के बाद भी 2000 रु के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। मगर तब आप इन नोटों को बैंकों में जमा नहीं कर पाएंगे। न आप इन नोटों को बैंकों में बदल पाएंगे। 30 सितंबर के बाद इन नोटों को केवल आरबीआई में ही बदला जा सकेगा।

2000 के नोट कैसे बदलें

मुख्य बातें
  • 2000 के नोट बदलने/जमा करने के लिए बचे 2 दिन
  • फटाफट करें जमा या बैंक जाकर बदलें
  • 30 सितंबर के बाद भी ये नोट रहेंगे लीगल टेंडर

How To Exchange 2000 Notes: 2,000 रुपये के नोट (Rs 2000 Note) जमा करने या एक्सचेंज करने की समय सीमा समाप्त होने में केवल दो दिन बचे हैं। आज 28 सितंबर को कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी है। आज के बाद दो दिन ही 2000 रु बैंक में एक्सचेंज या बैंक जाकर अपने खाते में जमा कराए जा सकते हैं।

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बैंक खातों में 2000 रु के नोट सामान्य रूप से जमा किए जा सकते हैं। मगर सवाल यह है कि अगर 30 सितंबर कोई 2000 रु के नोट बदल या एक्सचेंज नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा? क्या ये नोट बेकार हो जाएंगे। इसका जवाब आगे जानिए।

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