आपने नहीं किया पैन को आधार से लिंक, हो गया इनवैलिड, ऐसे फिर से करें एक्टिवेट
PAN-Aadhaar linking deadline expired: पैन (PAN) को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। सरकार ने इस समय सीमा को इस बार नहीं बढ़ाया है, हालांकि वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है।

पैन आधार
PAN-Aadhaar linking deadline expired: पैन (PAN) को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। सरकार ने इस समय सीमा को इस बार नहीं बढ़ाया है, हालांकि वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। यदि किसी व्यक्ति ने अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन आज (1 जुलाई, 2023) से निष्क्रिय हो जाएगा।
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा, यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। सरकार ने खबर लिखने तक पैन-आधार की समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है।
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पैन को दोबारा कैसे चालू करें?
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 28 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना में स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए क्या कर सकता है। इसमें कहा गया है, "1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।" इसका मतलब है कि आपको पैन को दोबारा चालू कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि, पैन को दोबारा चालू करने में लिंकिंग की तारीख से 30 दिन लगेंगे।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना कैसे देना होगा
पैन को आधार से जोड़ने पर जुर्माना भरने के लिए, किसी व्यक्ति को आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने खाते में लॉग इन करना जरूरी है। एक बार लॉग इन करने के बाद, "पैन को आधार से लिंक करें" विकल्प देखने के लिए प्रोफाइल टैब पर जाएं। जरूरी जानकारी भरने के बाद, आपको ई-पे टैक्स के माध्यम से जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। ध्यान रखें कि इस फाइन का पेमेंट "Other Payment" के रूप में होगा। फाइन का पेमेंट करते समय सही विकल्प चुना गया है इस बात का ध्यान रखें।
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