अलर्ट! पैन कार्ड की इस गलती से हो सकता है 10 हजार रुपये का नुकसान

Pan Card: आधार कार्ड (Aadhaar Card) की ही तरह पैन कार्ड भी बेहद जरूरी है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।

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Pan Card: अलर्ट! पैन कार्ड की इस गलती से हो सकता है 10 हजार रुपये का नुकसान

नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी 10 अंकों वाला अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (Pan Card) का इस्तेमाल देश भर में कई महत्वपूर्ण काम के लिए किया जाता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हर एक नागरिक के पास होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्तीय जानकारी भरना और शेयर करना जरूरी है। हालांकि, लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी चूक से भी आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
पैन कार्ड होल्डर्स सावधान
किसी भी कानूनी परेशानी या मौद्रिक नुकसान से बचने के लिए आपको अत्यंत सावधानी के साथ पैन नंबर भरना होता है। पैन कार्ड की गलत जानकारी दर्ज करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड (Double Pan Card) हैं, तो भी उन्हें जुर्माने के तौर पर एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। I-T अधिनियम, 1961 की धारा 272B के तहत, पैन की गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म दाखिल करते समय या अन्य मामलों में लागू होता है, जहां पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करने की जरूरत होती है। ऐसे में आपको 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर सावधानी से भरना चाहिए।
आप नहीं रख सकते दो पैन कार्ड
इसके अलावा, पैन का एक और नियम है जिसपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पैन कार्ड अपने पास रखने की अनुमति है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं, तो वह जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी है। IT विभाग ऐसे पैन कार्ड को रद्द कर सकता है और नियम के अनुसार जुर्माना वसूल सकता है। निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आपको दूसरा पैन कार्ड तुरंत विभाग को सरेंडर करना चाहिए।
अक्सर लोग जब नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो यह उनके पास समय पर नहीं पहुंचता है और वे दूसरे पैन कार्ड के लिए दोबारा से आवेदन कर देते हैं। अगर आपको एक ही नाम और पते के दो पैन कार्ड मिल जाते हैं तो उनमें से किसी एक कार्ड को तुरंत सरेंडर करना होगा। हालांकि, दोनों कार्ड में पैन नंबर अलग- अलग होता है, लेकिन नियम के अनुसार, एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए।
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डिंपल अलावाधी author

बिजनेस डेस्क पर कार्यरत डिंपल अलावाधी की कारोबार के विषयों पर अच्छी पकड़ है। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली डिंपल की व्यापार में खा...और देखें

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