PAN Masala And Tobacco Company: पान मसाला और तंबाकू कंपनियों पर कसेगी नकेल, अब 1 अक्टूबर से करना होगा ये काम

PAN Masala And Tobacco Company: जीएसटी अधिकारियों के पास अपनी पैकिंग मशीन को पंजीकृत न कराने पर एक अक्टूबर 2024 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। GST SRM-I और II के आने से टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।

नया जीएसटी फॉर्म

PAN Masala And Tobacco Compnay:सरकार ने पान मसाला और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर अपनी मशीन का पंजीकरण न कराने पर एक अक्टूबर से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने जाने का ऐलान किया है। जुर्माना उन कंपनियों पर लगाया जाएगा, जो अपनी ‘पैकिंग मशीनरी’ को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं।जीएसटी नेटवर्क ने इससे पहले मई तथा जून में ऐसे विनिर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीन को पंजीकृत करने तथा खरीदे गए कच्चे माल और संबंधित उत्पादन की रिपोर्ट कर प्राधिकारियों के पास भेजने के लिए दो फॉर्म GST SRM-I और II नोटिफाई किए थे।

एक अक्टूबर से लागू होंगे नियम
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने छह अगस्त को जानकारी दी कि जीएसटी अधिकारियों के पास अपनी पैकिंग मशीन को पंजीकृत न कराने पर एक अक्टूबर 2024 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।सीबीआईसी ने जनवरी में पान मसाला तथा तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के वास्ते एक अप्रैल से एक नई पंजीकरण तथा मासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया था।
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