Parsvnath Developers: पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने दी संजीव जैन पर अपडेट, कहा, 'गैर-जमानती वारंट से जुड़े मामले का हुआ समाधान'

Parsvnath Developers: कंपनी ने कहा है कि कंपनी और इसके प्रमोटर अदालतों के निर्देशों का बहुत सम्मान करते हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों एवं देनदारियों को पूरा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमेशा की तरह, कंपनी और इसके प्रमोटर अपने सभी आवंटियों के हितों का ख्याल रखने और न्यायालयों के निर्देशों का सम्मान करने का वचन देते हैं।

Parsvnath Developers Limited

पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड पर अपडेट

मुख्य बातें
  • पार्श्वनाथ डेवलपर्स की संजीव जैन पर अपडेट
  • गैर-जमानती वारंट के मामले का हुआ समाधान
  • संजीव जैन की हुई है गिरफ्तारी

Parsvnath Developers: रियल्टी कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने सोमवार को कहा कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी के निदेशक संजीव जैन के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट से संबंधित मामला अदालती आदेश के अनुरूप एक निश्चित राशि जमा करने के बाद अब सुलझ गया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स की एक सब्सिडियरी के निदेशक और सीईओ संजीव जैन को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (शाहदरा) सुरेंद्र चौधरी ने रविवार को जैन को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी।

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क्यों किया गया गिरफ्तार

चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के समक्ष पेश न होने पर सीईओ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद जैन को शाहदरा की एसटीएफ टीम ने हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। उन्हें रविवार को आयोग के सामने पेश किया गया।

पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने शेयर बाजार को इस मामले में हुई प्रोसेस की सूचना देते कहा कि यह मामला उपभोक्ता शिकायत संख्या 2489/2017 में निष्पादन आवेदन संख्या 83/2022 से संबंधित है, जिसका शीर्षक 'रजत बब्बर एवं अन्य बनाम पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड' है।

जिम्मेदारियों को पूरा करने की बात दोहराई

कंपनी ने कहा है कि कंपनी और इसके प्रमोटर अदालतों के निर्देशों का बहुत सम्मान करते हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों एवं देनदारियों को पूरा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमेशा की तरह, कंपनी और इसके प्रमोटर अपने सभी आवंटियों के हितों का ख्याल रखने और न्यायालयों के निर्देशों का सम्मान करने का वचन देते हैं।

क्या है पूरा मामला

पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने कहा कि यह मामला कंपनी के एक आवंटी द्वारा फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी के कारण राशि वापस करने को लेकर दायर की गई शिकायत से संबंधित है। इस मामले में कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के निर्देशों पर आवंटी को पर्याप्त भुगतान पहले ही कर दिया था।

हालांकि, रिफंड राशि के पुनर्भुगतान में कुछ चूक होने की वजह से आयोग ने संजीव जैन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। रियल्टी कंपनी ने कहा, ‘‘कंपनी ने अदालत के पास बकाया राशि जमा कर दी है, और इस तरह गैर-जमानती वारंट से संबंधित मामला अब हल हो गया है।’’

चार गैर-जमानती वारंट थे लंबित

रविवार को पुलिस ने बयान में कहा था कि जैन के खिलाफ वारंट रजत बब्बर की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में जारी किए गए थे। पुलिस के मुताबिक, जैन के खिलाफ शाहदरा पुलिस स्टेशन में उपभोक्ता आयोग से चार गैर-जमानती वारंट और एक जमानती वारंट लंबित थे। (इनपुट- भाषा)

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काशिद हुसैन author

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