Paytm Payments Bank: RBI की कार्रवाई के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट का क्या होगा, क्या UPI पेमेंट कर पाएंगे, यहां है हर सवाल का जवाब
Paytm Payments Bank: पेटीएम द्वारा अधिग्रहीत व्यापारी (जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त करते हैं) पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन अकाउंट में नए क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, व्यापारी अन्य कंपनियों के क्यूआर स्टिकर की मदद से डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।
Paytm Payments Bank
पेटीएम वॉलेट और पेमेंट बैंक में जमा पैसे से क्या होगा?
रिजर्व बैंक ने कस्टमर को पेमेंट बैंक के अकाउंट में जमा अपने पैसों को निकालने की सहूलियत दी है। वह 29 फरवरी के बाद भी अपने पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम वॉलेट से पैसे निकाल सकते हैं। आप इससे बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फोन रिचार्ज कर सकते हैं। यानी पहले से जमा राशि का इस्तेमाल तो हो सकेगा, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने पेटीएम पेमेंट बैंक की मदद से कोई चीज फाइनेंस कराई है और उसकी हर महीने EMI जाती है तो बेहतर है कि आप उसे 29 फरवरी से पहले क्लियर कर लें।
PayTM Wallet का क्या होगा?
वहीं पेटीएम वॉलेट की बात करें तो इस पर भी रोक लगाई गई है। आप इसे पहले की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी तक। इसके बाद इससे केवल पैसे निकाले जा सकेंगे। आप 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप अपने वॉलेट बैलेंस को वापस अपने बैंक अकाउंट ( पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा किसी अन्य) में ट्रांसफर कर लें। आप शेष राशि समाप्त होने तक बिजली या फोन बिल का भुगतान करके भी वहां पड़ी धनराशि का उपयोग कर सकते हैं।
क्या व्यापारी पेटीएम पर पेमेंट ले पाएंगे?
पेटीएम द्वारा अधिग्रहीत व्यापारी (जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त करते हैं) पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन अकाउंट में नए क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, व्यापारी अन्य कंपनियों के क्यूआर स्टिकर की मदद से डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।
क्या UPI पेमेंट?
हां! आप UPI पेमेंट कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए यही शर्त है कि आपका अकाउंट किसी अन्य बैंक में होना चाहिए। यानी आप पेटीएम पेमेंट बैंक से लेनदेन नहीं कर पाएंगे और न पेटीएम वॉलेट से। 29 फरवरी से पहले तक आप किसी भी तरह से UPI पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम वॉलेट की मदद से UPI पेमेंट नहीं हो सकेगी।
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Vishal Mathel author
विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें
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