पायलटों का बढ़ा आराम का समय, DGCA ने ड्यूटी के घंटों के नियमों में किया बदलाव

Pilots Duty Period Rules: फ्लाइट क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) मानदंड ऐसे समय में आ रहे हैं जब पायलटों की थकान को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

Pilots Duty Period Rules: पायलटों और क्रू मेंबर के बीच थकान को दूर करने के लिए, देश के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने पायलट के लिए अनिवार्य सप्ताहिक आराम के समय को 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है। डीजीसीए ने रात में काम करने वाले पायलटों के लिए अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया है। वही रात के संचालन के दौरान उड़ान लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी।

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पायलटों की थकान को लेकर चिंताएं

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फ्लाइट क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) मानदंड ऐसे समय में आ रहे हैं जब पायलटों की थकान को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। खासकर पिछले साल पायलटों की मौत के बाद। एयरलाइन ऑपरेटरों को 1 जून तक बदले नियमों का पालन करना जरूरी है। एयरलाइंस को अनिवार्य रूप से त्रैमासिक थकान रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है, जिसमें "गैर-दंडात्मक और गोपनीयता नीति का पालन करना होगा"। संशोधित मानदंडों में कहा गया है कि "थकान से उबरने के लिए पर्याप्त समय" सुनिश्चित करने के लिए उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है।

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