PM Kisan Yojana: इन किसानों को वापस करने होंगे पैसे, जानिए डिटेल

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Payment Refund: पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की 100 फीसदी वित्त पोषण वाली योजना है। आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ।

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PM Kisan Yojana: इन किसानों को वापस करने होंगे पैसे, जानिए डिटेल

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Payment Refund: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) देश के किसानों के लिए भारत सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। इसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये यानी कुल 6 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं जो कुछ कैटेगरी के लोगों को योजना के लिए अपात्र बनाती हैं। जो किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन उन्होंने योजना के तहत वित्तीय लाभ उठाया है, उन्हें स्कीम का पैसा वापस करना होगा।
डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार वेबसाइट के अनुसार, 'भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन लाभार्थियों को इनकम टैक्स भुगतान करने या किसी अन्य कारण से अपात्र पाया गया है, उन्हें अब तक प्राप्त राशि को अनिवार्य रूप से वापस करना होगा।
अपात्र हितधारकों को राशि नीचे लिखे अकाउंट नंबर में वापस करनी होगी-
जो किसान आयकर नियमों के कारण अयोग्य हैं-
बैंक अकाउंट नंबर - 40903138323
IFSC: SBIN0006379
जो अन्य कारणों की वजह से अयोग्य हैं-
बैंक अकाउंट नंबर - 4090314046
IFSC: SBIN0006379
अपात्र लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम?
  • इसके लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं।
  • आवेदन स्थिति के तहत, पीएम किसान कर अपात्र किसानों पर क्लिक करें।
  • अब अपना 13 अंकों का नंबर या संपर्क नंबर दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें।
  • इसके बाद पूरी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। ध्यान दें कि रिफंड के बाद आपको यूटीआर भी अनिवार्य रूप से जमा करना चाहिए।
योजना के लिए सभी संस्थागत भूमि धारक अपात्र हैं।
जिन किसानों के परिवार का कोई सदस्य पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व, वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष हैं, वे इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो भी स्कीम के लिए पात्र नहीं है।
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डिंपल अलावाधी author

बिजनेस डेस्क पर कार्यरत डिंपल अलावाधी की कारोबार के विषयों पर अच्छी पकड़ है। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली डिंपल की व्यापार में खा...और देखें

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