CCI Power: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बढ़ी शक्ति, कंपनियों के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगाने का मिला अधिकार

Competition Commission of India: सीसीआई अब प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर उनके वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है। सरकार ने इस बारे में संशोधित प्रतिस्पर्धा मानदंडों को अधिसूचित कर दिया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बढ़ी पावर

मुख्य बातें
  • CCI की पावर बढ़ी
  • कंपनियों के वैश्विक कारोबार के आधार पर लगा सकेगा जुर्माना
  • गंभीर उल्लंघनों पर लगेगी रोक
Competition Commission of India: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई अब प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर उनके वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है। सरकार ने इस बारे में संशोधित प्रतिस्पर्धा मानदंडों को अधिसूचित कर दिया है। सीसीआई को किसी कंपनी के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने से प्रतिस्पर्धा-रोधी तरीकों पर रोक लगेगी। विशेषज्ञों ने यह राय देते हुए कहा कि इससे कंपनियों को प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और तेजी से सुधारात्मक उपायों को लागू करने में मदद मिलेगी।
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गंभीर उल्लंघनों पर लगेगी रोक

अब तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपनी के उस कारोबार सेगमेंट के कारोबार के आधार पर जुर्माना लगाता था जिसमें यह उल्लंघन हुआ है। विधि फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर अवंतिका कक्कड़ ने कहा कि वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माने की कैलकुलेशन का मकसद प्रतिस्पर्धा कानून के अधिक गंभीर उल्लंघनों को रोकना है।
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