PMFBY: खरीफ फसलों का बीमा चाहते हैं तो 31 अगस्त तक करा लें ये काम

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। अगर किसान अपनी फसल के बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करा लें। नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

पीएम फसल बीमा योजना में कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

PM Fasal Bima Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत झारखंड और त्रिपुरा राज्यों के किसानों के लिए खरीफ फसलों के बीमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। इन दो राज्यों के किसान अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। पीएमएफबीवाई के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ फसलों का इंश्योरेंस किया जाता है। यह स्कीम बाढ़, सूखा, ओले जैसी आपदाओं से फसल नष्ट होने पर इंश्योर्ड फसलों पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाता है। इस साल खरीफ फसलों का बीमा करने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए कुछ निर्धारित फीस जमा कर फसलों का बीमा करा लें।

क्यों और किन फसलों का होगा बीमा

  • पीएमएफबीवाई के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग और कीट पतंगे, रोगों से हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए किसान हकदार हो सकते हैं।
  • खरीफ मौसम के लिए धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर या तुअर, ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द को शामिल किया है।
  • इस स्कीम के तहत रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी और मटर आदि अधिसूचित फसलों को शामिल किया है।
  • कॉमर्शियल फसलों में गन्ना, काजू, कॉफी, नारियल, आम, केला और पपीता फसलें शामिल हैं।

पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें

  • पीएम फसल बीमा योजना के तहत अंतिम तारीख 31 अगस्त तक फसल बीमा किया जा रहा है।
  • सभी किसान प्रभा केंद्र के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
  • किसान चाहें तो खुद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • फसलों का बीमा कराने के लिए किसान नजदीकी बैंक शाखा या लोक सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क कर सकते हैं।

पीएम फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • सभी किसानों का आधार नंबर जरूरी है।
  • किसानों को बैंक पासबुक, जमीन के कागजात की फोटो कॉपी, बंटाई की स्थिति में बंटाई सर्टिफिकेट देने होंगे।
  • फसल बुवाई का स्वयं प्रमाणित पत्र (फसल का क्षेत्र, अधिसूचित फसल) जमा करने होंगे।
  • किसानों को प्रीमियम का खुद का हिस्सा देना होगा।
  • प्रीमियम राशि केवल NCIP-Portal के भुगतान गेटवे Pay-Gov द्वारा ही भेजी जाए।

पीएम फसल बीमा के लिए कैसे करें क्लैम

  • Crop Insurance App और एआईसी के प्रतिनिधि या ऑफिस या अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें।
  • क्लैम के लिए 72 घंटो में क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी या कृषि कार्यालय में सूचना देना जरूरी है।
  • पीएम फसल बीमा के तहत किसान अपनी फसल में नुकसान की जानकारी Crop Insurance App पर दे सकते हैं।
  • कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर 14599 पर कॉल करें या helpdesk@csc.gov.in पर दर्ज करें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को फायदा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा को बताया था कि पीएम किसान फसल बीमा योजना के आवेदन बढ़कर दोगुने हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 8.69 करोड़ आवेदन आए हैं। जबकि, पीएम फसल बीमा योजना का लाभ 3.97 करोड़ किसानों को मिला है। पीएम फसल बीमा योजना की शुरूआत जनवरी 2016 में की गई थी।
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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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