RBI ने इन 4 सहकारी बैंकऔर NBFC पर ठोका 67 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है वजह

RBI Action On Bank: नासिक मर्चेंट सहकारी बैंक लिमिटेड पर 48.30 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंकिंग नियामक ने कहा कि नासिक मर्चेंट के सहकारी बैंक ने धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट देरी से की थी और निष्क्रिय बचत बैंक (एसबी) खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाया था।

मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा जुर्माना

RBI Action On Bank: रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों और एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर जुर्माना ठोका है। सहकारी बैंकों में नासिक मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, पुदुक्कोट्टई को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड शामिल हैं। जबकि एनबीएफसी में सैपर्स फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है।

संबंधित खबरें

नासिक मर्चेंट सहकारी बैंक पर क्यों लगा जुर्माना

संबंधित खबरें

रिजर्व बैंक ने 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' और 'जमा खातों के रखरखाव' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए नासिक मर्चेंट सहकारी बैंक लिमिटेड पर 48.30 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंकिंग नियामक ने कहा कि नासिक मर्चेंट के सहकारी बैंक ने धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट देरी से की थी और निष्क्रिय बचत बैंक (एसबी) खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाया था। आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक ने ग्राहकों को सूचित किए बिना एसबी खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाया।

संबंधित खबरें
End Of Feed