Paytm पर बैन, जाने अब आपके वॉलेट, फास्टटैग और अकाउंट में पड़े पैसे का क्या होगा

RBI Ban Paytm Services: आरबीआई ने पेटीएम को यह भी निर्देश दिया है कि वह पेटीएम बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने और लोन देने की सुविधा भी 29 फरवरी से बंद कर दे। रिजर्व बैंक ने कस्टमर को सहूलियत देते हुए कहा है कि वह पेमेंट बैंक के अकाउंट में जमा अपने पैसा निकाल सकेंगे।

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अब अकाउंट में पड़े पैसे का क्या होगा

RBI Ban Paytm Services: RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ा एक्शन कर दिया है। उसने 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों की कई सर्विसेज पर रोक लगा दी हैं। यानी एक मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक अब बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा। आरबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर यूपीआई, IMPS, आधार आधारित पेमेंट , बिल पेमेंट आदि नहीं कर पाएंगे। यही नहीं आरबीआई ने पेटीएम को यह भी निर्देश दिया है कि वह पेटीएम बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने और लोन देने की सुविधा भी 29 फरवरी से बंद कर दे।

अब वॉलेट, फास्टटैग और अकाउंट में पड़े पैसे का क्या होगा

रिजर्व बैंक ने कस्टमर को सहूलियत देते हुए कहा है कि वह पेमेंट बैंक के अकाउंट में जमा अपने पैसा निकाल सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों को बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड कार्ड, फास्टटैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों में जमा पैसे की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर कर पाएंगे। यानी पहले से जमा राशि का इस्तेमाल तो हो सकेगा। लेकिन उसमें 29 फरवरी के बाद नई राशि ना तो जमा होगी ना ही उस अकाउंट में या टॉप अप हो सकेगा।

कौन सी सर्विस पर लगी रोक

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंकिंग सर्विसेज के अलावा वॉलेट, FASTags, मोबिलिटी कार्ड टॉपअप जैसी सर्विस पर रोक लगाई दी है। हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ यह कदम कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटरों की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट के बाद उठाया है।

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