RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका खाता तो इसमें नहीं
The Ananthasayanam Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की तरफ से इसे नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है।
RBI ने द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया
- द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसल
- आरबीआई ने कैंसल किया लाइसेंस
- नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करने की होगी अनुमति
The Ananthasayanam Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक (The Ananthasayanam Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि आरबीआई की तरफ से इसे नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को 'बैंकिंग' का कारोबार करना बंद करने को कहा गया है। इस पर गैर-सदस्यों से पैसा डिपॉडिट करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी तुरंत प्रभाव से लागू हुई है।
लौटाना होगा पैसा
इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने द अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक से गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद भी, जब भी मांग की जाए, गैर-सदस्यों की अनपेड और अनक्लेम्ड डिपॉडिट राशि को चुकाने के लिए कहा है।
कब मिला था लाइसेंस
आरबीआई ने भारत में बैंकिंग बिजनेस चलाने के लिए 19 दिसंबर, 1987 को अनंतशयनम सहकारी बैंक को लाइसेंस प्रदान किया था। इससे पहले जुलाई में, केंद्रीय बैंक ने उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी।
आरबीआई ने कहा था कि इसके बाद, बैंक 19 जुलाई, 2023 से इसे बैंकिंग कारोबार बंद करना होगा। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (Liquidator) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।
क्या होता है परिसमापक
कंपनियों का परिसमापन परिसमापक करता है। परिसमापन प्रॉसेस में कंपनी का वैधानिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसमें कंपनी की संपत्तियों को बेचकर जो पैसा मिलता है, उससे उसके लोन चुकाए जाते हैं। बाकी पैसा शेयरहोल्डर्स के बीच बांट दिया जाता है।
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