Paytm: पेटीएम के ग्राहकों को बड़ी राहत, अब 15 मार्च तक कर पाएंगे लेन देन; जानें नए नियम

RBI extended timeline of deposit in Paytm: 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा ता कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।

RBI extended timeline of deposit in Paytm: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की टाइमलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। आज यानी शुक्रवार 16 फरवरी को RBI ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए प्रीपेड सर्विसेज, वॉलेट, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।

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