Paytm: पेटीएम के ग्राहकों को बड़ी राहत, अब 15 मार्च तक कर पाएंगे लेन देन; जानें नए नियम
RBI extended timeline of deposit in Paytm: 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा ता कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।
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भारतीय फिनटेक कंपनी पेटीएम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसके पहले RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया था। आरबीआई ने इसके पहले 11 मार्च, 2022 को पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।
क्या है मामला
31 जनवरी को, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रमुख व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए , जिसमें 29 फरवरी के बाद नई जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर रोक भी शामिल थी। नियामक को केवाईसी में बड़ी अनियमितताएं मिलीं, जिससे ग्राहकों, जमाकर्ताओं और वॉलेट धारकों को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ा। आरबीआई ने 31 जनवरी को कहा कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिए हैं।
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