Durga Co-op Urban Bank: RBI ने रद्द कर दिया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका अकाउंट तो इसमें नहीं

Durga Co-op Urban Bank: परिसमापन पर हर जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक मिलेंगे। ये राशि उन्हें अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट के तहत मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

Durga Co-op Urban Bank License Cancelled

दुर्गा को-ऑप अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द

मुख्य बातें
  • दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द
  • आरबीआई ने कर दिया कैंसल
  • 95 साल पुराना है बैंक

Durga Co-op Urban Bank: RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। ये भी एक को-ऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई ने इस बार विजयवाड़ा के 95 साल पुराने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इसकी वजह बैंक के पास पर्याप्त पूंजी की कमी और कमाई की संभावनाएं न होना बताया गया है। आरबीआई के अनुसार बैंक ने 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर दी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त (Liquidator) करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

ये भी पढ़ें -

Sovereign Gold Bond: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने ढाई गुना से भी ज्यादा कर दी रकम, आ गई दो सीरीज के लिए प्रीमैच्योर रिडम्पशन डेट

जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रु तक मिलेंगे

परिसमापन पर हर जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक मिलेंगे। ये राशि उन्हें अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट के तहत मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

31 अगस्त, 2024 तक, DICGC ने कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

नियमों का पालन करने में रहा विफल

दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे की जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं का पालन करने में भी विफल रहा है।

आरबीआई ने कहा है कि बैंक का चालू रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।"

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिजनेस (Business News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

लेटेस्ट न्यूज

काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited