Durga Co-op Urban Bank: RBI ने रद्द कर दिया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका अकाउंट तो इसमें नहीं

Durga Co-op Urban Bank: परिसमापन पर हर जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक मिलेंगे। ये राशि उन्हें अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट के तहत मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

दुर्गा को-ऑप अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द

मुख्य बातें
  • दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द
  • आरबीआई ने कर दिया कैंसल
  • 95 साल पुराना है बैंक

Durga Co-op Urban Bank: RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। ये भी एक को-ऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई ने इस बार विजयवाड़ा के 95 साल पुराने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इसकी वजह बैंक के पास पर्याप्त पूंजी की कमी और कमाई की संभावनाएं न होना बताया गया है। आरबीआई के अनुसार बैंक ने 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर दी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त (Liquidator) करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

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जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रु तक मिलेंगे

परिसमापन पर हर जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक मिलेंगे। ये राशि उन्हें अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट के तहत मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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