RBI का बड़ा एक्शन, इस तारीख से ये 4 फाइनेंस कंपनियों नहीं दे पाएंगी लोन

Ban On NBFC: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सचिन बंसल की नवी फिनसर्व और तीन अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को 21 अक्टूबर की कारोबार समाप्ति से कर्ज मंजूर करने और वितरित करने से रोकने का आदेश दिया। केंद्रीय बैंक ने अत्यधिक मूल्य निर्धारण समेत कई वजहों से यह प्रतिबंध लगाया है।

आरबीआई ने चार गैर वित्तीय फाइनेंस कंपनियों पर लिया एक्शन (तस्वीर-PTI)

Ban On NBFC: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सचिन बंसल की अगुवाई वाली नवी फिनसर्व और मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप समर्थित डीएमआई फाइनेंस समेत 4 वित्तीय कंपनियों पर नए लोन स्वीकृत करने और वितरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि पाया गया कि वे अत्यधिक ब्याज दरें वसूल रही हैं। यह कदम इस महीने की शुरुआत में आरबीआई गवर्नर द्वारा दी गई चेतावनी के बाद उठाया गया है। अन्य दो कंपनियां मणप्पुरम फाइनेंस द्वारा प्रवर्तित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और कोलकाता स्थित एमएफआई आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैं।

RBI ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि RBI का निर्देश 21 अक्टूबर को कारोबार बंद होने से लागू हो जाएगा। RBI ने कहा कि ऑनसाइट जांच के दौरान और साथ ही ऑफसाइट एकत्र और विश्लेषण किए गए डेटा से अनुचित और सूदखोरी देखी गईं। यह कार्रवाई केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा कुछ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC), माइक्रोफाइनेंस कंपनियों (MFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) को स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं का निर्माण किए बिना आक्रामक रूप से विकास को आगे बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दिए जाने के 10 दिन से भी कम समय बाद की गई है।

नौ अक्टूबर को RBI की मौद्रिक नीति वक्तव्य का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कुछ वित्तीय कंपनियों द्वारा किसी भी कीमत पर कमाने की चाह में अत्यधिक ब्याज दरें, अनुचित रूप से उच्च प्रोसेसिंग फीस और पेनाल्टी वसूलने के बारे में चिंता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई जरूरी होने पर उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा, उन्होंने कहा कि हालांकि NBFC द्वारा स्वयं सुधार करना वांछित विकल्प होगा।

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