RBI ने Axis बैंक, HDFC बैंक पर लगाया 2.91 करोड़ रुपये लगाया जुर्माना, ये है वजह
Fine On Axis Bank, HDFC Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन की वजहों जुर्माना लगाया गया है।
एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना
Fine On Axis Bank, HDFC Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ तथा ‘कृषि ऋण प्रवाह- गिरवी मुक्त कृषि ऋण’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य बयान में कहा गया कि ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने यह भी कहा कि ये जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों से संबंधित है और इससे बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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