लोन की पेनाल्टी पर बैंक नहीं कर पाएंगे कमाई, RBI ने जारी किए नए नियम

RBI On Loan Accounts Penalty: RBI ने लोन अकाउंट्स पर जुर्माना लगाने के नियमों में बदलाव किया है। कई बैंक अप्लिकेबल इंटरेस्ट रेट्स पर पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ऐसा ग्राहक के लोन पर डिफॉल्ट करने या लोन की शर्तों के उल्लंघन पर किया जाता है।

RBI ने पेनाल्टी को 'पेनल चार्ज' की कैटेगरी में रखना चाहिए न कि इसे पेनल इंटरेस्ट मानना चाहिए

RBI On Loan Accounts Penalty: RBI ने लोन अकाउंट्स पर जुर्माना लगाने के नियमों में बदलाव किया है। RBI ने कहा कि बैंको को नियमों के उल्लंन पर लगाई गई पेनाल्टी को 'पेनल चार्ज' की कैटेगरी में रखना चाहिए न कि इसे पेनल इंटरेस्ट मानना चाहिए। पेनल इंटरेस्ट बैंकों के लोन पर इंटरेस्ट से होने वाली कमाई में जुड़ जाता है। RBI ने यह पाया था कि कई बैंक अप्लिकेबल इंटरेस्ट रेट्स पर पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ऐसा ग्राहक के लोन पर डिफॉल्ट करने या लोन की शर्तों के उल्लंघन पर किया जाता है।

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि पेनल चार्जेज का कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस तरह के चार्ज पर फिर से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से लोन अकाउंट में इंटरेस्ट के कंपाउंडिंग के सामान्य प्रोसिजर पर असर नहीं पड़ेगा।

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