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लोन खत्म तो 30 दिन में बैंकों को वापस देना होगा डॉक्यूमेंट, नहीं तो हर रोज लगेगा 5000 रु का जुर्माना

RBI Give Big Relief To Borrowers: आरबीआई के निर्देश के अनुसार,अब बैंक केवल लोन देने वाली शाखा से दस्तावेज लेने को बाध्य नहीं कर सकेंगे। उन्हें ग्राहक की सुविधा के अनुसार दूसरी संबंधित शाखा से दस्तावेज देना जरूरी होगा। और 30 दिन में नहीं लौटाने पर 5000 रुपये रोजाना जुर्माने का प्रावधान लागू हो जाएगा।

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लोन ग्राहकों को फायदा

RBI Give Big Relief To Borrowers: आरबीआई ने लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। उसके नए निर्देश के अनुसार बैंक और फाइनेंस कंपनियां, ग्राहक का लोन खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी या बंधक रखी चीज के दस्तावेज (Document) को वापस देने में आना-कानी नहीं कर सकेंगी। और उन्हें हर हाल में उसे 30 दिन के अंदर लौटाना होगा। अगर किसी कारणवण बैंक और फाइनेंस कंपनी ऐसा नहीं कर सकीं तो उन्हें हर रोज 5000 रुपये के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। जुर्माने में केवल 30 दिन की छूट तभी मिलेगी, जब किसी विशेष कारण के कारण दस्तावेज खो गए हो। लेकिन उसे भी अगले 30 दिन में ग्राहकों को नए प्रमाणित दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) के साथ लौटाना होगा। और ऐसा नहीं करने पर 5000 रुपये रोजाना जुर्माने का प्रावधान लागू हो जाएगा। नए नियम एक दिसंबर 2023 के बाद लिए लोन पर लागू होंगे।

किसी भी ब्रांच से मिल जाएगा दस्तावेज

आरबीआई के निर्देश के अनुसार,अब बैंक केवल लोन देने वाली शाखा से दस्तावेज लेने को बाध्य नहीं कर सकेंगे। उन्हें ग्राहक की सुविधा के अनुसार दूसरी संबंधित शाखा से दस्तावेज देना जरूरी होगा। आरबीआई ने कहा है कि इसके लिए बैंक जरूरी व्यवस्था करेंगे। साथ ही बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों को लोन देते वक्त ग्राहक को यह बताना होगा कि वह लोन चुकता होने के बाद किस जगह से और किस समय अपने दस्तावेज वापस ले सकेगा।

इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर दस्तावेज बैंक की गलती से खो जाते हैं, तो उसे दोबारा हासिल करने में ग्राहक को सहयोग करना होगा। साथ ही अगले 30 दिन में उसे उपलब्ध कराना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो लोन खत्म होने के 60 दिन बाद रोजाना 5000 रुपये के आधार पर जुर्माना चुकाना होगा। इसके अलावा डुप्लीकेट दस्तावेज हासिल करने में जो खर्च आएगा, उस राशि को भी बैंक को चुकाना होगा। इसके लिए ग्राहक नहीं जिम्मेदार होगा।

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