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Paytm के UPI ग्राहकों के लिए RBI का बड़ा मैसेज, पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले में दिया नया निर्देश

Paytm Payments Bank Case: पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया आदेश जारी किया है। पेटीएम ऐप का यूपीआई परिचालन जारी रखने में मदद करने को कहा है। इसके तहत एनपीसीआई पेटीएम ऐप के यूपीआई परिचालन को जारी रखने के लिए ‘थर्ड पार्टी ऐप’ प्रोवाइडर बनने की संभावना तलाशेगा।

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले में नया आदेश

Paytm Payments Bank Case: आरबीआई-पेटीएम भुगतान बैंक मामला: पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि चूंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में आगे क्रेडिट स्वीकार नहीं कर सकता है इसलिए कुछ अतिरिक्त कदम जरूरी हो गए हैं। इन कदमों में पेटीएम का उपयोग करके यूपीआई ग्राहकों द्वारा निर्बाध डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से पेटीएम ऐप का यूपीआई परिचालन जारी रखने में मदद करने को कहा है। इसके तहत एनपीसीआई पेटीएम ऐप के यूपीआई परिचालन को जारी रखने के लिए ‘थर्ड पार्टी ऐप’ प्रोवाइडर बनने की संभावना तलाशेगा।

रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद अपने ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) में आगे जमा, टॉप-अप या क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करने से रोक दिया था। यह समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अब केंद्रीय बैंक ने एनपीसीआई को पेटीएम ऐप के निरंतर यूपीआई संचालन के लिए यूपीआई चैनल के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) बनने के लिए वन97 कम्युनिकेशन के अनुरोध की जांच करने की सलाह दी है।

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