बैंकों में पड़ा है आपके अपनों का पैसा, क्लेम के लिए RBI के इन नए नियमों का पालन करना क्यों जरूरी?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और सुरक्षित डिपॉजिट लॉकर्स के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को आसान के उद्देश्य से नए निर्देश जारी किए हैं। इसके जरिये आप बैंकों में अपने परिवार के रखें पैसों पर अपना दावा कर सकते हैं।
बैंक अकाउंट होल्डर्स को नॉमनी का नाम देना क्यों जरूरी?
जमाकर्ता की मौत पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करने और क्लेम के तुरंत निपटान की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और सुरक्षित डिपॉजिट लॉकर्स के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से नए निर्देश जारी किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य नॉमनी को मनी आसानी से ट्रांसफर सुनिश्चित करना है, जिससे खाताधारकों के परिवारों के लिए कानूनी झनझट कम होंगी।
इस नए निर्देश के साथ RBI क्लेम न किए गए डिपॉजिट के मुद्दे को भी बताना चाहता है, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मार्च 2024 तक बैंकों में क्लेम न किए गए डिपॉजिट में 26% की वृद्धि हुई, जो मार्च 2023 में 62,225 करोड़ रुपये से बढ़कर 78,213 करोड़ रुपये हो गई। 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय अकाउंट से ये क्लेम न किए गए फंड RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन और जागरूकता (DEA) फंड में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये चौंका देने वाले आंकड़े बताते हैं कि धन को क्लेम न किए जाने से बचाने के लिए उचित रूप से नॉमिनेटेड रिकॉर्ड रखना क्यों जरुरी है।
RBI के निर्देश की मुख्य बातें
- अनिवार्य नॉमिनेशन सुविधा: बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को अब सभी खाताधारकों को नामांकन सुविधा प्रदान करना जरुरी है। यह बचत खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट और सुरक्षित जमा लॉकरों पर लागू होता है। नॉमिनेशन प्रक्रिया सरल और ग्राहकों के लिए सुलभ होनी चाहिए।
- खाता खोलने का फॉर्म: इसमें ग्राहकों के लिए नॉमिनेशन सुविधा का लाभ उठाने या इससे बाहर निकलने के प्रावधान के साथ उचित रूप से संशोधन करने की जरुरत है।
- नॉमिनेशन और क्लेम को संभालना: शाखाओं के कर्मचारियों को नॉमिनेशन एकत्र करने और मृतक खाताधारकों से क्लेम को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नॉमिनेटेड व्यक्तियों और कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करें।
- बेनिफिट्स का प्रचार करें: ग्राहकों को नॉमिनेशन सुविधा और इसके सभी लाभों के बारे में जरुर सूचित किया जाना चाहिए।
खाताधारकों के लिए जरूरी
रिकॉर्ड पर नॉमिनेटेड व्यक्ति होने से बचत खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट या सुरक्षित जमा लॉकर से फंड को अनावश्यक देरी या कानूनी बाधाओं के बिना नामित व्यक्ति को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यह सक्रिय उपाय चुनौतीपूर्ण समय के दौरान परिवारों को चुनौतियों से बचाता है। इसके अतिरिक्त, खाताधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके खाते उचित रूप से नॉमिनेटेड हों, जिससे क्लेम न किए गए जमा के जोखिम को कम किया जा सके।
किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कैसे करें?
- नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त करें: उचित नामांकन फॉर्म का अनुरोध करने के लिए अपने बैंक या NBFC पर जाएं।
- फॉर्म पूरा करें: नॉमिनेटेड व्यक्ति का पूरा नाम, पता और आपसे उसका संबंध सहित आवश्यक डिटेल प्रदान करें।
- फॉर्म जमा करें: पूरा किया गया फॉर्म बैंक या NBFC को वापस करें। सुनिश्चित करें कि आपको अपने नॉमिनेशन के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करने वाला एक पावती प्राप्त हो।
जब कोई खाताधारक नामांकन सुविधा का उपयोग करता है, तो यह पासबुक में दर्ज हो जाता है। इस तरह अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके रिश्तेदार आसानी से देख सकते हैं कि नॉमिनेशन किया गया है और आवश्यक कदम उठा सकते हैं। RBI के हालिया निर्देश हमें सभी बैंक खातों और जमाराशियों के लिए नामांकन की जरुरत की याद दिलाते हैं।
इन उपायों का उद्देश्य खाताधारकों और उनके परिवारों को मानसिक शांति प्रदान करना है। खाताधारकों को व्यक्तिगत परिस्थितियों में किसी भी बदलाव को दर्शाने के लिए नियमित रूप से अपने नॉमिनेशन की समीक्षा और अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी वित्तीय संपत्ति उनकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर की जाए। उचित नॉमिनेशन रिकॉर्ड भी धन को बिना दावे के जाने से रोक सकते हैं।
खाताधारक की मृत्यु के बाद कानूनी बाधाओं या अन्य संबंधित मुद्दों से बचने के लिए अपने नॉमिनेशन व्यक्ति का डिटेल पंजीकृत करवाना आवश्यक है। ये पहल नागरिकों को सशक्त बनाती हैं और उपभोक्ता सुरक्षा जागरूकता पैदा करती हैं।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल बैंकबाजार डॉट कॉम के डीजीएम-कम्युनिकेशन रवि कुमार दिवाकर ने लिखी है,यह सिर्फ जानकारी के लिए है)
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