GST स्लैब घटाएं, 1.5 करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए छूट बढ़ाएं, GTRI ने दिया सुझाव

GST Slabs: वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (GTRI) ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर जीएसटी छूट सीमा बढ़ाने, जीएसटी स्लैब की संख्या घटाने का सुझाव दिया।

जीएसटी स्लैब में सुधार का सुझाव (तस्वीर-Canva)

GST Slabs: शोध संस्थान GTRI ने शुक्रवार को 1.5 करोड़ रुपये तक कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटी छूट सीमा बढ़ाने, जीएसटी स्लैब की संख्या घटाने और राज्यवार पंजीकरण खत्म करने जैसे कई सुधारों का सुझाव दिया। GTRI ने कहा कि ऐसा करके जीएसटी को अधिक कुशल और व्यापार के अनुकूल बनाया जा सकेगा।

वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (GTRI) ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह 1.46 करोड़ से अधिक पंजीकरणों के साथ अप्रत्यक्ष करों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन गया है। जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत एक जुलाई, 2017 को हुई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

वैश्विक व्यापार अनुसंधान निकाय ने कहा कि राज्य के भीतर आपूर्ति की अधिकता से पता चलता है कि अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए GST नियमों को सरल बनाने की जरूरत है। जीटीआरआई ने 1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटी छूट की सीमा को मौजूदा 40 लाख रुपये से बढ़ाने का भी सुझाव दिया। संस्थान ने कहा कि इससे एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती के साथ रोजगार सृजन और वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

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