RCAP-IIHL Deal: RCap के प्रशासक का दावा - IIHL ने नहीं किया एनसीएलटी के आदेश का पालन, सही खातों में नहीं जमा किया पैसा

RCAP-IIHL Deal: आईआईएचएल ने एक अलग हलफनामे में कहा था कि उसके पास पैसा है और एस्क्रो खाता खुलने के बाद उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके लिए शर्तें भी बताई गई हैं।

IIHL ने नहीं किया एनसीएलटी के आदेश का पालन

मुख्य बातें
  • RCap के प्रशासक का बड़ा दावा
  • IIHL ने नहीं किया आदेश का पालन
  • एनसीएलटी के आदेश का पालन नहीं हुआ

RCAP-IIHL Deal: कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल (RCAP) के प्रशासक ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में एक हलफनामा दायर किया है। आरकैप ने इसमें IIHL पर नियमों का पालन न करने आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदुजा ग्रुप की कंपनी न्यायाधिकरण के 23 जुलाई के आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रही है। प्रशासक ने अपने हलफनामे में एनसीएलटी को सूचित किया कि भारत और विदेश में लेनदारों की समिति (सीओसी) के निर्दिष्ट एस्क्रो (किसी तीसरे पक्ष के) खातों में 2,750 करोड़ रुपये जमा करने के बजाय इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) ने अपने खुद के खातों के साथ-साथ प्रमोटरों के खातों में भी पैसा जमा कर दिया है।
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आईआईएचएल ने क्या कहा

हालांकि, आईआईएचएल ने एक अलग हलफनामे में कहा था कि उसके पास पैसा है और एस्क्रो खाता खुलने के बाद उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके लिए शर्तें भी बताई गई हैं।
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