डीमैट अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत, SEBI ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई, 3 महीने और मिला मौका
SEBI Extends Nominee Deadline: डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी बनाने के लिए डेडलाइन 30 सितंबर थी। मगर अब इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति सौंपने में उनकी मदद करना है।
सेबी ने नॉमिनी बनाने की समय सीमा बढ़ाई
- डीमैट खाताधारकों को राहत
- 31 दिसंबर तक नॉमिनी बनाने का समय मिला
- पहले 30 सितंबर थी डेडलाइन
SEBI Extends Nominee Deadline: पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों (Demat Account Holders) के लिए नॉमिनी जोड़ने की समयसीमा दिसंबर के अंत तक बढ़ा दी है। निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। डीमैट खातों के लिए नॉमिनी बनाने का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है।
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पहले 30 सितंबर तक था मौका
इससे पहले डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी बनाने के लिए डेडलाइन 30 सितंबर थी। मगर अब इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति सौंपने में उनकी मदद करना है।
फ्रीज हो जाता खाता
यदि 30 सितंबर तक डीमैट खाते में नॉमिनी नहीं बनाया जाता तो डीमैट अकाउंटहोल्डर्स का खाता फ्रीज हो जाता। मगर फिलहाल इसके लिए सेबी की ओर से 3 और महीनों का समय दे दिया गया है।
पैन-आधार डिटेल
इसके अलावा बाजार नियामक ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स को पैन, नॉमिनी, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर (Specimen Signature) जमा करने के लिए भी 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
दूसरी बार बढ़ाई डेडलाइन
यह दूसरी बार है जब सेबी ने समय सीमा बढ़ाई है। इससे पहले, डीमैट खातों पर नॉमिनी अपडेट करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। नियामक ने स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और लिस्टेड कंपनियों से संशोधित नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
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