7 लाख से ज्यादा इनकम हो जाएगी टैक्स फ्री,Small Margin का मिलेगा फायदा, FM का बड़ा ऐलान
Relief For Income Taxpayers: अब नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले भी कुछ लोग जीरो इनकम टैक्स का फायदा ले सकेंगे। इसके तहत 7.27 लाख रुपये तक इनकम वालों को जीरो टैक्स का फायदा मिल सकता है।
फाइनेंस बिल में बड़ा संशोधन
More Than 7 Lakh Rupees income become tax free with small margin: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले भी कुछ लोग जीरो टैक्स का फायदा ले सकेंगे। यह फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम 7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की इनकम 7 लाख रुपये से थोड़ी बहुत यानी 100, 1000, 2500 रुपये तक ज्यादा होगी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस संबंधी में शुक्रवार को जरुरी संशोधन के साथ वित्त विधेयक लोक सभा में पारित हो गया है।
ऐसे होगी गणना
वित्त मंत्रालय ने प्रावधान को समझाते हुए बताया है कि नई कर व्यवस्था के तहत यदि किसी करदाता की सालाना आय सात लाख रुपये है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आय 7,00,100 रुपये हो जाती है तो उस पर 25,010 रुपये की टैक्स देनदारी बन जाती है। यानी केवल 100 रुपये की अतिरिक्त आय की वजह से करदाताओं को 25,010 रुपये का कर देना पड़ता है।
लेकिन अब संशोधन के जरिये मामूली राहत दी गई है। ताकि थोड़े अंतर से जिन करदाताओं को जीरो टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें भी उसका फायदा मिल सके।
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, वित्त मंत्रालय की इस पहल से टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 7,27,777 रुपये तक होगी उन्हें इसका प्रावधान का लाभ मिल सकता है।
इस तरह थोड़े अंतर से छोटे करदाता को हो रहा था नुकसान
ग्रॉस सैलरी इनकम (रुपये) | 7,00,000 | 7,02,000 |
स्टैण्डर्ड डिडक्शन | - | - |
80 C, होम लोन और दूसरी छूट | नहीं मिलेगा फायदा | नहीं मिलेगा फायदा |
नेट इनकम | 7,00,000 | 7,02,000 |
टैक्स (रिबेट के बाद) | 0 | 25,200 |
बजट में 7 लाख तक इनकम हुई थी टैक्स फ्री
इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश बजट में ऐलान किया था कि अब 7 लाख रुपये तक इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री के अनुसार नए टैक्स स्लैब के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिबेट के साथ 7 लाख रुपये तक लोगों कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले टैक्स छूट के विकल्पों को अपनाने के बाद 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन नए टैक्स रिजीम 2 लाख रुपये का अतिरक्त फायदा मिलेगा। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम अपनाने वालों को इस छूट का फायदा नही मिलेगा।
ये है नया टैक्स स्लैब
नया टैक्स स्लैब | नया टैक्स रेट |
3लाख तक | 0% |
3-6 लाख | 5 % |
6-9 लाख | 10 % |
9-12 लाख | 15% |
12-15 लाख | 20 % |
15 लाख से ज्यादा | 30 % |
(एजेंसी इनपुट के साथ)
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें
India Exports: एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत के सी-फ़ूड और वाइन इंडस्ट्री में तेजी, केंद्र ने दी जानकारी
Gig Firms: दुनिया से कम्पटीशन के लिए तैयार हैं भारत की गिग फर्म्स, वित्त मंत्री ने जताया भरोसा
EFTA के साथ समझौता कर भारत को क्या होंगे फायदे, यहां समझें इसका महत्त्व
C2C Advanced Systems IPO GMP: GMP भर रहा दोगुना पैसा करने का दम! 1 लाख से ऊपर का निवेश फिर भी टूटे लोग
8th Pay Commission New Update: 8वें वेतन आयोग पर आया नया अपडेट, जानिए कब होगा गठन!
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited