Rule Change From 1st August: कॉमर्शियल सिलेंडर ₹8.50 तक हुआ महंगा, रिटर्न फाइल करने लिए देने होगी लेट फीस; जानें आज से क्या-क्या बदला

Rule Change From 1st August: 1 अगस्त 2024 से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 8.50 रुपए तक महंगा हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म होने से 5 हजार रुपए तक की लेट फीस देनी होगी। यहां हम आपको आज से हुए बदलाव के बारे में बता रहे हैं।

अगस्त 2024 से हुए बदलाव।

Rule Change From 1st August: हर नए महीने की शुरुआत के साथ कई नियम बदलते हैं। ऐसे में अगस्त महीने में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 अगस्त से कॉर्मशियल LPG सिलेंडर खरीदना महंगा हो गया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव (Credit Card Rule Change) से लेकर ITR फाइल पर भी आज से लेट फीस देनी होगी। तो चलिए ऐसे ही 6 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं...

ITR फाइल करने की डेडलाइन खत्म

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई। रिटर्न फाइल करने के लिए अब फाइन देना होगा। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 8.50 रुपए तक बढ़े

आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 8.50 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में दाम अब 6.50 रुपए घटकर ₹1652.50 हो गए हैं। पहले ये ₹1646 में मिल रहा था। कोलकाता में यह 8.50 रुपए बढ़कर ₹1764.50 में मिल रहा है, पहले इसके दाम ₹1756 थे। विस्तार से पढ़ने के क्लिक करें...
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