Sahara Refund Claim New Portal: सहारा रिफंड के लिए आया है ये खास मैसेज, तो ऐसे दोबारा करें अप्लाई
Sahara Refund Claim Resubmission: सहारा से रिफंड पाने के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया है, उनमें से कई आवेदकों को हाल ही में मैसेज आए हैं, जिसमें आवेदन में गलती बताई गई है। ऐसे लोग दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
सहारा रिफंड क्लेम रि-सबमिशन
मुख्य बातें
- सहारा से रिफंड पाना है आसान
- आवेदन में गलती का आया है मैसेज तो दोबारा करें अप्लाई
- सरकार ने शुरू किया नया पोर्टल
Sahara Refund Claim Resubmission: सहारा इंडिया (Sahara India) में जिन लोगों ने निवेश किया था, उनके फंसे हुए पैसे वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 4 अगस्त को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल (Sahara India Refund Portal) लॉन्च किया था। यदि आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो आप इस पोर्टल के जरिए फंसे हुए पैसे वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मगर हाल ही में कुछ लोगों को मैसेज आए हैं, जिसमें आवेदन में गलती बताई गई है। ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे सरकार की तरफ से जारी किए गए एक नए पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन रि-सबमिट कर सकते हैं। रि-सबमिट का प्रॉसेस क्या है, उसकी जानकारी हम आपको यहां देंगे।
इन कंपनियों में फंसा पैसा मिलेगा
सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों के डिपॉजिटर्स CRCS-Sahara Refund Portal या इस लिंक पर पर जाएं। इन सहकारी समितियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं।
कैसे करें आवेदन रि-सबमिट
इस लिंक पर जाएं
- यहां Resubmission Login पर क्लिक करें
- यहां रि-सबमिशन के लिए 12 अंकों का सीआरएन (Claim Request Number) नंबर दर्ज करें
- फिर कैप्चा दर्ज करने के बाद आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट और मोबाइल नंबर दर्ज करें
- मोबाइल पर आया ओटोपी दर्ज करें और क्लेम फॉर्म में फोटो एड करें
- फिर आपको पैन कार्ड नंबर के साथ फॉर्म सबमिट करना होगा
- उसके बाद 45 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे
ये डिटेल होनी जरूरी
- मेंबरशिप नंबर
- डिपॉजिटेड अकाउंट नंबर
- आधार एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए
- डिपॉजिट की सर्टिफिकेट/पासबुक डिटेल
कितना मिलेगा रिफंड
सरकार के एक बयान के मुताबिक सहारा ग्रुप की इन 4 सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसा लौटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रु सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने के आदेश दिया था। उसके बाद सरकार ने ये बयान दिया था।
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काशिद हुसैन author
काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर व...और देखें
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