अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सेबी को SC का निर्देश, 14 अगस्त तक जमा करें अपनी जांच रिपोर्ट
Adani Hindenburg row : शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जांच पूरी करने के लिए नियामक को लंबे समय तक वक्त नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि वह सेबी को पहले ही पांच महीने का समय दे चुका है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सेबी को अपनी जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि हम ज्यादा समय नहीं दे सकते।
लंबे समय तक वक्त नहीं दे सकते-एससी
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जांच पूरी करने के लिए नियामक को लंबे समय तक वक्त नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि वह सेबी को पहले ही पांच महीने का समय दे चुका है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सेबी को अपनी जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
पक्षकारों को दी जाएगी एएम सप्रे समिति की रिपोर्ट
इस पीठ में शामिल जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अपने आदेश में कहा कि जस्टिस एएम सप्रे समिति की रिपोर्ट पक्षकारों को दी जाएगी ताकि वे इस मामले में कोर्ट की मदद कर सकें। बता दें कि यह समिति अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंप चुकी है।
'अडानी ग्रुप की कोई लिस्टेड कंपनी शामिल नहीं'
मामले के प्रमुख याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जांच पूरी करने के लिए नियामक एजेंसी ने किन सदस्यों को नियुक्त किया है, उनके बारे में उसने अभी तक जानकारी नहीं दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सेबी ने अदालत को बताया कि वह जिन 51 कंपनियों की जांच कर रहा है उनमें अडानी ग्रुप की कोई लिस्टेड कंपनी शामिल नहीं है।
SC ने छह सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था
बता दें कि शीर्ष अदालत ने गत दो मार्च को, गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था। कारोबारी समूह पर यह आरोप अमेरिकी शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। उच्चतम न्यायालय अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।
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