New Rules For IPO: IPO लाने वाली कंपनियों पर SEBI हुआ सख्त, व्हिसलब्लोअर की शिकायतों का करना होगा खुलासा

New Rules For IPO: रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज ने 16 नवंबर को अपना 206 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करने की योजना बनाई थी, जिसे एसएमई के लिए सबसे बड़ा फंड जुटाने वाला आईपीओ माना जा रहा था।

IPO कंपनियों पर सेबी का नया रूल

मुख्य बातें
  • IPO कंपनियों पर सेबी का नया रूल
  • व्हिसलब्लोअर की शिकायतों का खुलासा जरूरी
  • वरना करेगा कार्रवाई

New Rules For IPO: मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO लॉन्च करने जा रही कंपनियों से व्हिसलब्लोअर (कंपनी का अंदरूनी सूत्र या अज्ञात व्यक्ति, जो कोई खुलासा करे) की गई शिकायतों का खुलासा करने को कहा है। सेबी के नए दिशा-निर्देश ऐसे समय पर आए हैं, जब सेबी ने दो एसएमई के मामले में हस्तक्षेप किया था, क्योंकि व्हिसलब्लोअर ने कंपनियों द्वारा अपने प्रस्ताव (आईपीओ) दस्तावेजों में किए गए खुलासे में चूक की शिकायत की थी।

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रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज से जुड़ा मामला

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज ने 16 नवंबर को अपना 206 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करने की योजना बनाई थी, जिसे एसएमई के लिए सबसे बड़ा फंड जुटाने वाला आईपीओ माना जा रहा था।

हालांकि, सेबी को प्रमोटरों के करीबी सहयोगियों द्वारा उल्लंघन और अधूरे खुलासे के बारे में कई शिकायतें मिलीं, जिसके कारण कंपनी ने अपने आईपीओ को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

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