SEBI ने म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ाई

Nominee Adding deadline in Demat Account And Mutual Fund: सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया।

SEBI extends deadline for adding nominee in mutual fund, demat accounts

म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा सेबी ने बढ़ाई

Nominee Adding deadline in Demat Account And Mutual Fund: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणापत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी।

निवेशकों की सुविधा के लिए बढ़ाई गई तारीख

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि बाजार प्रतिभागियों से मिले आवेदनों को देखते हुए अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा के लिए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए 'नामांकन की पसंद' जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे जोड़ सकते हैं और निकल सकते हैं

इसके साथ ही सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी), डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) से डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को हर पखवाड़े ईमेल या एसएमएस भेजकर नामांकन करने या इससे बाहर निकलने के बारे में प्रोत्साहित करने को कहा है। (इनपुट भाषा)

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