क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए सेबी ने जारी की नई गाइडलाइन, देखें डिटेल्स

New guidelines For Credit Rating Agencies: इन बदलावों के अनुसार सीआरए को रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर कंपनियों को रेटिंग भेजनी होगी और शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी सीमा निर्धारित की गई है।

SEBI

(Image Source: iStock)

New guidelines For Credit Rating Agencies: बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संचालन को व्यवस्थित करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी एक परिपत्र में रेटिंग की निश्चित अवधि पर निगरानी के दौरान की गई रेटिंग कार्रवाई के संबंध में कंपनियों की अपीलों से निपटने के लिए समयसीमाएं दी गई हैं।

ये भी पढ़ें: Foxconn: फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू आएंगे भारत, पद्म भूषण से हुए हैं सम्मानित

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए हुए ये बदलाव

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने बृहस्पतिवार को एक सर्कुलर में कहा कि ये संशोधन एक अगस्त, 2024 से लागू होंगे। इसके मुताबिक कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अपीलों से निपटने में एकरूपता लाने के लिए सीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) सहित संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के आधार पर ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

जानें क्या है नई गाइडलाइन

इन बदलावों के अनुसार सीआरए को रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर कंपनियों को रेटिंग भेजनी होगी और शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी सीमा निर्धारित की गई है।

ये भी पढ़ें: Pakistan News: पाकिस्तान ने यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लगाया 6 दिन का बैन, जानें कारण

इसके अलावा, कंपनियों के पास रेटिंग निर्णय की समीक्षा या अपील का अनुरोध करने के लिए तीन कार्य दिवस होंगे। सीआरए की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति का प्रसार तथा शेयर बाजारों या डिबेंचर ट्रस्टी को इसकी सूचना रेटिंग समिति की बैठक के सात कार्य दिवसों के भीतर होनी चाहिए।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

Vishal Mathel author

विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited