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क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए सेबी ने जारी की नई गाइडलाइन, देखें डिटेल्स

New guidelines For Credit Rating Agencies: इन बदलावों के अनुसार सीआरए को रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर कंपनियों को रेटिंग भेजनी होगी और शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी सीमा निर्धारित की गई है।

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(Image Source: iStock)

New guidelines For Credit Rating Agencies: बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संचालन को व्यवस्थित करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी एक परिपत्र में रेटिंग की निश्चित अवधि पर निगरानी के दौरान की गई रेटिंग कार्रवाई के संबंध में कंपनियों की अपीलों से निपटने के लिए समयसीमाएं दी गई हैं।

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क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए हुए ये बदलाव

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने बृहस्पतिवार को एक सर्कुलर में कहा कि ये संशोधन एक अगस्त, 2024 से लागू होंगे। इसके मुताबिक कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अपीलों से निपटने में एकरूपता लाने के लिए सीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) सहित संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के आधार पर ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

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