Debt Securities: डेट सिक्योरिटीज के एप्लीकेशन के लिए UPI होगा जरूरी, सेबी ने लाया नया नियम

Debt Securities: निवेशकों के पास आवेदन करने के लिए स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों या शेयर बाजार मंच के माध्यम से आवेदन करने जैसे अन्य तरीकों के उपयोग का विकल्प बना रहेगा। यह प्रावधान एक नवंबर से ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होंगे।

सेबी।

Debt Securities: बाजार नियामक सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहतर बनाने को लेकर मंगलवार को कदम उठाया। इसके तहत बाजार मध्यस्थों के जरिये पांच लाख रुपये तक के निवेश को लेकर व्यक्तिगत निवेशकों को कोष ‘ब्लॉक’ करने के लिए केवल यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का उपयोग करने को कहा गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र में यह भी कहा कि निवेशकों के पास आवेदन करने के लिए स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों या शेयर बाजार मंच के माध्यम से आवेदन करने जैसे अन्य तरीकों के उपयोग का विकल्प बना रहेगा। यह प्रावधान एक नवंबर से ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होंगे।

इस कदम का उद्देश्य ऋण प्रतिभूतियों, गैर-परिवर्तनीय विमोच्य तरजीही शेयर, नगर निगम की ऋण प्रतिभूतियों आदि के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन प्रक्रिया को दुरुस्त करना और इक्विटी शेयर के सार्वजनिक निर्गम के मामले में आवेदन प्रक्रिया के अनुरूप इसे बनाना है। सेबी ने कहा, ‘‘यह निर्णय लिया गया है कि बाजार मध्यस्थों (पंजीकृत शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी प्रतिभागी आदि) के जरिये पांच लाख रुपये तक के निवेश को लेकर व्यक्तिगत निवेशक कोष ‘ब्लॉक’ करने के लिए यूपीआई का उपयोग करेंगे।

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