SEBI New Rule: निवेशकों के डीमैट खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे शेयर, SEBI का नया नियम, जानें क्या बदलेगा

SEBI New Rule: क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा के तहत बिना भुगतान वाली सिक्योरिटीज और फंडेड शेयरों की पहचान करने के लिए कारोबारी सदस्य या क्लियरिंग मेंबर्स (सीएम) के लिए एक व्यवस्था प्रदान करनी होगी।

SEBI New Rule

मुख्य बातें
  • सेबी का नया नियम
  • 14 अक्टूबर से होगा लागू
  • डायरेक्ट डीमैट खाते में आएंगे शेयर

SEBI New Rule: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से सीधे निवेशके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मकसद ग्राहकों के शेयरों की सेफ्टी बढ़ाना है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाने और ग्राहकों की सिक्योरिटीज के जोखिम को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा है कि यह नया नियम 14 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

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अभी क्या है नियम

वर्तमान में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सिक्योरिटीज के भुगतान को ब्रोकर के खाते में जमा करता है। उसके बाद इसे संबंधित ग्राहक के डीमैट खातों में जमा किया जाता है। सेबी ने शेयर बाजारों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ये फैसला किया है। भुगतान के लिए सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सीधे संबंधित ग्राहक के डीमैट खाते में जमा करेगा।

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