Mutual Fund: म्यूचुअल फंड को और सेफ बनाएंगे SEBI के नए नियम, फ्रॉड पर लगेगी लगाम, जानें क्या है तैयारी

New Mutual Fund Safety Rules: सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियों या एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के लिए मार्केट में फ्रॉड रोकने के लिए एक 'इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म' लागू करना अनिवार्य हो गया है।

New Mutual Fund Safety Rules

म्यूचुअल फंड से जुड़े नए सेफ्टी नियम

मुख्य बातें
  • MF के लिए सेबी के नए नियम
  • MF बनेंगे और भी सेफ
  • लागू होगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म

New Mutual Fund Safety Rules: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए अकसर नए नियम लागू करता है या नियमों में बदलाव करता है। सेबी का मकसद निवेशकों के पैसे को सुरक्षित रखना होता है। ये नियम कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड आदि से जुड़े होते हैं। इसी कड़ी मे सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियों या एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के लिए मार्केट में फ्रॉड रोकने के लिए एक 'इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म' लागू करना अनिवार्य हो गया है।

ये भी पढ़ें -

New Financial Rules: सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर, ICICI बैंक डेबिट कार्ड पर लेगा ज्यादा चार्ज, जानें 1 मई से और क्या-क्या बदला

गड़बड़ियों की पहचान करेगा ये मैकेनिज्म

इस मैकेनिज्म में बेहतर सर्विलांस सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, आइडेंटिफाई करने के लिए एस्केलेशन प्रोसेसेज, गड़बड़ी (फ्रंट रनिंग, इंटरनल ट्रेडिंग और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग) की पहचान और उसे दुरुस्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इनमें शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत को प्रभावित करने वाली संवेदनशील जानकारी के आधार पर ब्रोकर का कारोबार करना भी शामिल है।

वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए नई सुविधा

सेबी ने वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ) के लिए भी नई सुविधा का ऐलान किया है। दरअसल फिलहाल वीसीएफ नियमों के तहत रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड्स किसी स्कीम की अवधि में पूरी तरह समाप्त (Fully Liquidate) नहीं कर पाते हैं।

सेबी ने ऐसे वीसीएफ को एआईएफ (Alternative Investment Fund) नियमों में ट्रांसफर करने का विकल्प देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे वीसीएफ एआईएफ के लिए उपलब्ध का फायदा उठाते हुए अनलिक्विडेटेड इंवेस्टमेंट्स को निपटा पाएंगे।

डिस्क्लेमर : म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। यहां पर सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी दी गई है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

लेटेस्ट न्यूज

काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited