अनिल अंबानी पर SEBI की कार्रवाई, लगाया 5 साल का बैन, 25 करोड़ रुपये जुर्माना भी, ये है वजह

SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं को फंड के डायवर्जन के लिए सेक्युरिटीज मार्केट से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

अनिल अंबानी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI ) ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के डायवर्जन को लेकर 5 साल के लिए सेक्युरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। SEBI ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उन्हें किसी भी लिस्टेड कंपनी या रजिस्टर्ड किसी भी मध्यस्थ में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में सेक्युरिटीज मार्केट से जुड़ने से रोक दिया है। साथ ही सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए सेक्युरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

अनिल अंबानी ने रची पैसे निकालने के लिए धोखाधड़ी की साजिश

अपने 222 पृष्ठ के अंतिम आदेश में SEBI ने पाया कि अनिल अंबानी ने RHFL के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, RHFL से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची, जिसमें उसे अपनी संबद्ध संस्थाओं को लोन के रूप में दिखाया गया था। RHFL के निदेशक मंडल ने हालांकि इस तरह की लोन देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट लोन की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की।
नियामक के अनुसार, इससे पता चलता है कि कामकाज के तरीके में बड़ी त्रुटि हुई, जिसे अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने अंजाम दिया। इन परिस्थितियों को देखते हुए, RHFL कंपनी को धोखाधड़ी में शामिल लोगों के समान जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। नियामक ने कहा कि इसके अलावा, शेष संस्थाओं ने या तो अवैध रूप से हासिल ऋणों के प्राप्तकर्ता होने की भूमिका या आरएचएफएल से धन को अवैध रूप से कहीं ओर पहुंचाने की प्रक्रिया को अंजाम देने में भूमिका निभाई है।
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