SEBI: फ्रंट रनिंग को लेकर एक्शन में आया SEBI, इन संस्थाओं पर लगा दिया बैन

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक फ्रंट-रनिंग मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के इक्विटी डीलर सचिन बकुल दगली और आठ अन्य संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जनवरी, 2021 से लेकर 19 जुलाई, 2024 तक चली इस जांच में पता चला कि पीएनबी मेटलाइफ में अधिकांश ट्रेडिंग डिसीजन एग्जीक्यूशन के लिए सचिन बकुल दगली को सौंपे गए थे।

फ्रंट रनिंग को लेकर एक्शन में आया SEBI

SEBI: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक फ्रंट-रनिंग मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के इक्विटी डीलर सचिन बकुल दगली और आठ अन्य संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। SEBI के मुताबिक, सचिन बकुल दगली और आठ संस्थाओं द्वारा तीन वर्षों से अधिक समय से फ्रंट रनिंग की जा रही थी और इस तरह इन सभी ने मिलकर 21.16 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा कमाया है। बाजार नियामक द्वारा इन सभी को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है और साथ ही अवैध रूप से अर्जित किए गए लाभ को जब्त कर लिया है। SEBI ने कार्रवाई से पहले पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस से जुड़े कुछ संदिग्ध फ्रंट-रनिंग ट्रेड की जांच की थी।

3 साल से लंबी जांच

इस जांच का उद्देश्य था कि क्या संदिग्ध संस्थाएं या अन्य लोग, जिसमें डीलर और फंड मैनेजर भी शमिल हैं। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के ट्रेड में फ्रंट-रनिंग कर रहे थे। साथ ही, क्या इस दौरान SEBI के नियमों का उल्लंघन हुआ है। 1 जनवरी, 2021 से लेकर 19 जुलाई, 2024 तक चली इस जांच में पता चला कि पीएनबी मेटलाइफ में अधिकांश ट्रेडिंग डिसीजन एग्जीक्यूशन के लिए सचिन बकुल दगली को सौंपे गए थे। जांच में पाया गया कि सचिन बकुल दगली (पीएनबी मेटलाइफ का इक्विटी डीलर) और उनके भाई तेजस दगली (इन्वेस्टेक में इक्विटी सेल्स ट्रेडर) ने पीएनबी मेटलाइफ और इन्वेस्टेक के संस्थागत ग्राहकों के आगामी ट्रेडिंग डिसीजन के बारे में गोपनीय, गैर-सार्वजनिक जानकारी प्राप्त की।

End Of Feed