F&O Segment: SEBI ने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए सख्त किए नियम, जानिए एक्सपायरी को लेकर क्या बदले रूल

SEBI New Rules For F&O: 1 अप्रैल 2025 से सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए मौजूदा पोजीशन लिमिट की निगरानी करने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हेवी वॉल्यूम के बीच स्वीकार्य लिमिट से अलग पोजीशन बनाए जाने का जोखिम है।

एफएंडओ के लिए सेबी के नए नियम

मुख्य बातें
  • फ्यूचर एंड ऑप्शन के बदले नियम
  • 6 रूल्स में बदलाव
  • सेबी ने सख्त किए नियम

SEBI New Rules For F&O: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने ऐलान किया है कि वह फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) के हाई रिस्क को रेगुलेट करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लागू करेगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का साइज 5-10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करना और वीकली एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज एक तक सीमित करना सहित छह उपाय किए जाएंगे। नए नियम 20 नवंबर से लागू होना शुरू होंगे।

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ऑप्शन खरीदारों से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन

एंड-क्लाइंट को किसी भी अनुचित इंट्राडे लीवरेज (चार्ज) से बचने के लिए, और एंड-क्लाइंट लेवल पर कोलेट्रोल से अलग किसी भी पॉजिशन की अनुमति देने की किसी भी प्रेक्टिस को रोकने के लिए, ट्रेडिंग मेंबर (टीएम)/क्लियरिंग मेंबर (सीएम) द्वारा ऑप्शन खरीदारों से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन अनिवार्य होगा।

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