IPO बंद होने के 3 दिन बाद हो जाएगी लिस्टिंग, 1 सितंबर से लागू होंगे नियम

IPO Listing Sebi New Rule: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने आईपीओ की लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर आधा कर दिया है।

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IPO Listing Sebi New Rule: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने आईपीओ की लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर आधा कर दिया है। सेबी ने बुधवार, 28 जून को जारी एक बयान में कहा कि वह IPO की बोली बंद होने के बाद उसकी लिस्टिंग समयसीमा को 'T+6 दिन' से घटाकर 'T+3 दिन' कर रही है। यहां 'T' का मतलब आईपीओ की बोली बंद होने की तारीख है।

SEBI ने कहा, "T+3 दिन की नई समयसीमा को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले, 1 सिंतबर 2023 को या उसके बाद खुलने वाले सभी IPO के लिए इस समयसीमा का पालन करना स्वैच्छिक होगा। वहीं 1 दिसंबर 2023 से इसे सभी आईपीओ के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा।"

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