BYJUS: बायजू को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश पर लगाई रोक

BYJUS: बायजू का संचालन करने वाली मूल कंपनी थिंक एंड लर्न को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के दो अगस्त को आए फैसले से बड़ी राहत मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के फैसले पर रोक लगा दी।

एजुकेशन-टैक्नोलॉजी कंपनी बायजू को झटका

BYJUS: सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संकट से जूझ रही एजुकेशन-टैक्नोलॉजी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश को निरस्त करने के NCLAT के फैसले पर बुधवार को रोक लगा दी। यह मामला भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के साथ बायजू के प्रायोजन सौदे से संबंधित 158.9 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक का है। बायजू का संचालन करने वाली मूल कंपनी थिंक एंड लर्न को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के दो अगस्त को आए फैसले से बड़ी राहत मिली थी। उसमें कंपनी के संस्थापक बायजू रवींद्रन को फिर से नियंत्रण में ला दिया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने NCLAT के फैसले को प्रथम दृष्टया ‘अविवेकपूर्ण’ करार देते हुए उसके क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश दे दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने बायजू के अमेरिका-स्थित कर्जदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील पर बायजू और अन्य को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा कि हम (NCLAT के) फैसले पर रोक लगा रहे हैं। यह अविवेकपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने BCCI को निर्देश दिया कि वह बायजू से समझौते के बाद प्राप्त 158 करोड़ रुपये की राशि को अगले आदेश तक एक अलग एस्क्रो खाते में रखे।
NCLAT ने BCCI के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी देने के साथ बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द कर दिया था। बायजू ने 2019 में बीसीसीआई के साथ टीम प्रायोजन का समझौता किया था। उसने 2022 के मध्य तक अपनी देनदारियां पूरी की थीं लेकिन बाद में 158.9 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक कर दी थी।
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